जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सरकार का फैसला सही–सुप्रीम कोर्ट..

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सरकार का फैसला सही–सुप्रीम कोर्ट..


कश्मीर से धारा 370 हटाना सरकार का वैध फैसला- सुप्रीम कोर्ट..


दिल्ली।कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला क़ानून 370 को हटाने का भारत सरकार के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के विशेष राज्य के दर्जे को हटाए जाने पर सुनवाई चल रही थी। 16 दिनों तक निरन्तर चले विषय पर आज निर्णय आया।
भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अपने संकल्प के अनुसार संसद में कश्मीर में लागू धारा 370 की धारा को हटाकर सभी के लिए सामान्य बनाना था इस विषय पर 5 अगस्त 2019 को निर्णय कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर देश मे कि
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पश्चात कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया गया।
इस पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति करते हुए धारा 370 को बहाल करने 23 याचिकायें लगी हुई थी।
याचिका पर फैसला आ गया है
फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तत्कालीन तौर पर धारा 370 अस्थाई रूप से लगाई गई थी जिसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जो संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति ने हटाया जो उचित है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि शीघ्र ही कश्मीर में चुनाव कराकर विधानसभा का कार्य प्रारंभ कराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार ने राहत की सांस ली और फैसले का स्वागत किया है।

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